मंत्रिपरिषद के निर्णय - 2019
मंत्रिपरिषद की बैठक
रायपुर ,23 नवंबर 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में :-
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की कतिपय धाराओं में संशोधन प्रस्ताव
उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और यह विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होगा।
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन विधेयक
छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन-रायगढ़ में नये विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया। यह विश्वविद्यालय स्व. श्री नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा।
छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक 2019
छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2019
नगरीय निकायों के द्वारा निर्मित दुकानों के आबंटन पर वार्षिक किराया का निर्धारण प्रस्ताव
राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्षेत्रीय बंधन के साथ सरल क्रमांक 12 में सम्मिलित जाति जालारी (जालारनलु) के संबंध में।
राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उल्लेखित क्षेत्रीय बंधन को विलोपित करने संबंधी प्रस्ताव
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पाटी जिला कोरिया को आबंटित भूमि पर अधिरोपित प्रब्याजी राशि कम करने संबंधी प्रस्ताव
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2019 में दिनांक 30.10.2019 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
बैठक में अनियमित (चिटफण्ड) कंपनियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया। जिसमें अभिकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के साथ ठगी की गई राशि की वापसी के संबंध में समीक्षा की गई। बिलासपुर सिविल लाईन में दर्ज प्रकरण में 2 लाख 80 हजार रूपए की राशि वापस कर दी गई है।
क्रमांक 3802/पवन/केशरवानी/सोलंकी
मंत्रि परिषद के निर्णय
रायपुर, 21 नवम्बर 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय -
1 राज्य सरकार के अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया।
2 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रीराम वनगमन पथ के महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।
क्रमांक 3757/पवन
मंत्रिपरिषद के निर्णय
रायपुर, 15 नवम्बर 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा प्रदान करने हेतु नई स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। (अब ट्रस्ट मोड पर कार्य किया जाएगा )
1 डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में राज्य में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली समस्त योजनाएं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) योजना इस नई योजना में समाविष्ट हो जाएंगी।
इस नई योजना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही सभी प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रूपए तक स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी एवं अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रूपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी।
2 मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना- वे बीमारियां जो योजनांतर्गत शामिल नही है या हितग्राही का नाम सूची में नही है या नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज हेतु पर्याप्त नही है, उन परिवारों के लिए वर्तमान में लागू संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसमें मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रति परिवार 5 लाख रूपए से अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
डॉ. नरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत- ‘‘अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार‘‘......को राज्य-गीत घोषित करने का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्वावित्तीय, भाड़ाक्रय आवासीय योजनाओं के भवनों की बकाया राशि पर भारित पूंजीगत ब्याज और दाण्डिक ब्याज में छूट एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में छूट की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक संपदा के निर्माण दिनांक से वर्तमान रिक्त अवधि के आधार पर भवनों के मूल्यों में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी का निर्णय लिया गया।
इसी तरह स्ववित्तीय योजना के तहत विलंबित अवधि की राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में छूट एवं भाड़ा क्रय योजना के तहत लंबित राशि एकमुश्त जमा करने पर दण्ड ब्याज में छूट प्रदान करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
खनन प्रभावित लोगों के लिए आवास, दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए वस्त्र आदि की उपलब्धता के लिए छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम-2015 में नया सेक्टर प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसमें अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में से 5 प्रतिशत अधिकतम राशि का उपयोग उपरोक्त कार्यो के लिए किया जा सकेगा।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर (एम्स) को नवा रायपुर, अटल नगर में निःशुल्क भूमि आबंटन का निर्णय लिया गया। नया रायपुर डेव्लपमेंट अथॉरिटी (एनआरडीए) द्वारा सेक्टर-40 में आबंटित भूमि के संबंध में एम्स रायपुर से किए जाने वाले एम.ओ.यू. प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास उपलब्ध चावल का निराकरण राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित विभाग और संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं में उपयोग करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2012 में आवश्यक संशोधन का अनुमोदन किया गया। इसमें नए कार्यो (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि) को सम्मिलित किया गया।
जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क रायपुर शहर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया ।
नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर में प्रचलित प्रवेश शुल्क को आधा करने का निर्णय लिया गया। 12 वर्ष से कम और दिव्यांग लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा।
क्रमांक 3632/पवन/केशरवानी/सोलंकी
मंत्रिपरिषद के निर्णय : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित
मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
रायपुर, 01 नवम्बर 2019
छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के नियम 3 की अनुसूची-दो में संभाग और जिलों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित 100 बिन्दु मॉडल आरक्षण रोस्टर में संशोधन का अनुमोदन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत आगामी एक दिसंबर से 15 फरवरी तक धान उपार्जन का कार्य किया जाएगा।
क्रमांक: 3327/केशरवानी
मंत्रिपरिषद के निर्णय
दिनांक 24 अक्टूबर 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिए गए:-
छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत महापौर/अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होगा। जिसमें निर्वाचित पार्षदों के द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से महापौर/अध्यक्षों का निर्वाचन किया जाएगा। चुनाव दलीय आधार और मतपत्र से होगा। पार्षद निर्वाचन के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष तय है।
राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 का अनुमोदन किया गया। जो आगामी एक नवंबर से 31 अक्टूबर 2024 के लिए लागू होगी।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत आपसी सहमति से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि एवं उस भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के मूल्य की मुआवजा राशि को दो गुना से बढ़ाकर 4 गुना किया गया है।
राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों द्वारा निर्मित दुकानों के किराए में कटौती का निर्णय लिया गया। जिससे करीब 3 हजार हितग्राही लाभान्वित होंगे। पूर्व में इन दुकानों का किराया स्वीकृत प्रीमियम राशि का 7.2 प्रतिशत अधिकतम था जिसे घटाकर ऑफसेट प्राइस के 2 प्रतिशत पर सीमित किया गया। इससे निकाय क्षेत्रों में खाली दुकानों की नीलामी उचित मूल्य पर संभव हो सकेगी साथ ही निकायों की आय में भी वृद्धि होगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के गठन आदेश की कंडिका-3(5) में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष कोरबा के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 14 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया गया।
भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम 1966 के नियमों के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान में दो अस्थायी संवर्गीय पदों का दो वर्ष के लिए सृजन का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ के रहने वाले तथा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सी.आर.पी.एफ. के आरक्षक शहीद नीरज शर्मा के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नही होने के कारण उनके छोटे भाई श्री सूरज शर्मा को जिला बल में आरक्षक (सामान्य) पद पर विशेष नियुक्ति का निर्णय लिया गया।
श्रीमती सविता दास वैष्णव अनिवार्य सेवानिवृत्त निरीक्षक को पुनः सेवा में बहाल किए जाने का निर्णय लिया गया।
राज्य शासन के विभिन्न विभागों में अपलेखित भण्डार को नीलाम करने हेतु ऑनलाईन आक्शन का विकल्प करने हेतु भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम MSTC Ltd को नामांकन के आधार पर अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
क्रमांक: 3240/पवन/केशरवानी/सोलंकी
मंत्रिपरिषद के निर्णय
रायपुर, 24 सितम्बर 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव-2019 का आयोजन तीन दिवसीय होगा। यह आयोजन राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में होगा। राज्योत्सव में आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश-2019 जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
जनगणना वर्ष 2011 की आबादी के अनुसार शासन द्वारा राज्य स्तरीय सीधी भर्ती के पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित किए गए 13 प्रतिशत के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
छात्रावास-आश्रम तथा कल्याणकारी संस्थाएं जो राज्य सरकार से अनुदान/मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें कल्याणकारी योजनांतर्गत खाद्यान्न का आबंटन मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें 15 किलो प्रति हितग्राही के मान से प्रति माह 655 टन चावल प्रदाय किया जाएगा। इस निर्णय से 471 कल्याणकारी संस्थाओं के 43 हजार 640 हितग्राही लाभान्वित होंगे।
छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित कंपनी एक्ट के अंतर्गत गठित निगम है, मुख्यमंत्री जी की अति व्यस्तता के कारण संचालक मण्डल की नियमित बैठकें आयोजित करने में विलंब होता है। अतः संचालक मण्डल में परिवर्तन किया गया है। जिसमें अब मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, वन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, राजस्व, खनिज साधन विभाग के सचिव और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम संचालक होंगे।
केन्द्र सरकार के जेम पोर्टल के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा शासकीय विभागों में क्रय के लिए ऑनलाईन पोर्टल एक अक्टूबर 2019 से शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) में संशोधन का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव पद को वर्तमान सचिव के कार्यकाल तक प्रमुख सचिव के पद पर उन्नयन करने का निर्णय लिया गया।
राज्य में पुलिस महानिदेशक स्तर के 3 अतिरिक्त पदों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सहमति नही दिए जाने के फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को महानिदेशक वेतनमान में पदोन्नत करने के आदेश दिनांक 6.10.2018 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस अभिरक्षा में श्री सतीश नोरंगे की मृत्यु तथा दुर्ग एवं बेमेतरा स्थित गौशालाओं में पशुओं की मृत्यु की घटना की न्यायिक जांच की रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की गई।
टीपः-
राजधानी रायपुर में 27, 28 और 29 दिसंबर को आयोजित किए जा रहे नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के आयोजन की रूपरेखा और कार्ययोजना की चर्चा की गई।
युवा उत्सव (यूथ फेस्टिवल) 2019-20 के तहत विकासखण्ड से लेकर राज्य स्तरीय आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। यूथ फेस्टिवल में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक विकासखण्ड स्तरीय, 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक जिला स्तरीय और 12 से 14 जनवरी राज्य स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा।
बैठक में सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रेजेन्टेशन का अवलोकन किया गया।
क्रमांक-2599
मंत्रिपरिषद के निर्णय
रायपुर, 27 अगस्त 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 में संशोधन करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2019 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का अनुमोदन किया गया।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ में लोक पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में सीटों का 10 प्रतिशत आरक्षण करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में जनसंख्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिये एक आयोग गठित किया जाएगा।
प्रदेश के कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ एवं सरगुजा वनमंडल क्षेत्र के अंतर्गत 1995.48 वर्ग किमी क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व गठित करने का निर्णय लिया गया। इस रिजर्व के अंतर्गत 142 गांव आएंगे। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला एलीफेंट रिजर्व होगा जहां हाथियों का स्थायी ठिकाना बन जाने से उनकी अन्य स्थानों पर आवाजाही तथा इससे होने वाले जान-माल के नुकसान पर अंकुश लगेगा। वर्तमान में प्रदेश में कुल 237 हाथी हैं जो सरगुजा, बिलासपुर एवं रायपुर वन वृृत्तों में भ्रमण कर रहे हैं।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूूझमाड़ अंतर्गत बस्तर संभाग के जिला नारायणपुर, बीजापुर, तथा दंतेवाड़ा के लगभग 275 से अधिक असर्वेक्षित ग्राम स्थित हैं। इन ग्रामों का कोई भी शासकीय अभिलेख तैयार नहीं है। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अबूझमाड़ क्षेत्र के असर्वेक्षित ग्रामों में वर्षों से निवासरत लगभग 50 हजार से अधिक लोगों को उनके कब्जे में धारित भूमि का मसाहती खसरा एवं नक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसान परिवारों के पास उनके कब्जे की भूमि का शासकीय अभिलेख उपलब्ध हो सकेगा तथा वे अपने काबिज भूमि का अंतरण कर सकेंगे। इस प्रकार अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत लगभग 10 हजार किसानों को 50 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का स्वामित्व प्राप्त होगा।
छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से खेल उत्कृष्टता केंद्र (खेल अकादमी)( Sports Excellence Center (Sports Academy) के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त सहायता से राज्य में उपलब्ध खेल संरचनाओं का उपयोग करते हुए खेल अकादमी का संचालन किया जाएगा।
क्रमांक-1969/एच.डी./पवन/केशरवानी
मंत्रिपरिषद के निर्णय
रायपुर, 13 अगस्त 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए -
1 नगरीय निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन , शासकीय भूमि के आबंटन एवं गैर कृृषि प्रयोजन की भूमि पर वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण/वसूली प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार निर्णय लिये गए :-किसी व्यक्ति को निजी उपयोग के लिये 7500 वर्गफीट तक की भूमि आबंटन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाएगा। तथा 7500 वर्गफीट से अधिक शासकीय भूमि का आबंटन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक/ पंजीकृत संस्थाओं को भूमि आबंटन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया जाएगा।
जिला स्तर पर शासकीय भूमि आबंटन/व्यवस्थापन के आवेदनों का जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी। अपर कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति में नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय के संयुक्त/उप/सहायक संचालक सदस्य होंगे। साथ ही संबंधित आयुक्त नगर पालिक निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य होंगे।
शासकीय विभागों को भूमि उसी समय आबंटित की जाएगी जब संबंधित विभाग के पास आबंटित की जाने वाली शासकीय भूमि पर बाउंड्री निर्माण के लिये आबंटन उपलब्ध हो, जिससे कि संबंधित विभाग को आबंटित शासकीय भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा सके।
जिन शासकीय भूमि के संबंध में किसी विभाग से मांगपत्र प्राप्त न हो, ऐसी भूमि के संबंध में विज्ञापन जारी कर निजी व्यक्ति/संस्था से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने पर अन्य किसी प्रकार की जांच न करते हुए केवल विकास योजना को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति/संस्था को उनके निजी उपयोग के लिये वर्तमान बाजार दर पर आबंटित किया जाएगा।
किसी भूखंड के संबंध में दो या दो से अधिक व्यक्ति/संस्था से आवेदन प्राप्त होने पर गाईडलाईन दर पर निकाली गई प्रब्याजी को ऑफसेट प्राईज मानते हुए नीलामी के माध्यम से आबंटित किया जाएगा तथा अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को आबंटित किया जाएगा।
20 अगस्त 2017 के पूर्व अतिक्रमण की गई शासकीय भूमि को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क आधार पर आबंटित किया जावेगा।
(राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में पृथक से विस्तृृत निर्देश जारी किए जाएंगे)
2 आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स पर पंजीयन शुल्क के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिये गए-
अचल संपत्ति के पंजीयन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए 19 जुलाई 2019 को कैबिनेट की बैठक मंे निर्णय लिया गया था कि बाजार मूल्य गाईडलाईन दरों को संपूर्ण प्रदेश में एकमुश्त 30 प्रतिशत घटाया जाए, इस निर्णय को 25 जुलाई 2019 से लागू किया गया। इसी कड़ी में आज कैबिनेट की बैठक में रजिस्ट्री शुल्क 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किये जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। 75 लाख बाजार मूल्य तक के आवासीय मकानों/फ्लैट्स के विक्रय पर 31 मार्च 2020 तक वर्तमान में लागू पंजीयन शुल्क (संपत्ति के गाईडलाईन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट देने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
3 छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन होगा। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में नीतिगत निर्णय, खेल से जुड़े विभागों में समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के संबंध में निर्णय लेना है। खेलों के लिये आवश्यक संसाधनों का सृजन, खेल उत्कृृष्टता केंद्र एवं खेल विद्यालयों का क्रियान्वयन तथा खेलों के विकास हेतु अन्य आवश्यक कार्य प्राधिकरण द्वारा कराए जाएंगे।माननीय मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष एवं सभी मंत्री सदस्य होंगे।
4 औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिये राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता जो 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई है में वृृद्धि करते हुए छूट का अनुमोदन किया गया। राज्य के ऐसे स्टील उद्योग जिनके द्वारा अधिकतम 01 मेगावाट क्षमता के कैप्टिव पॉवर प्लांट का संचालन किया जा रहा है, को वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधिसूचित टैरिफ में सम्मिलित उर्जा प्रभार में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।
5 बायो-एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन- राज्य में खाद्यान्न जैसे की धान की पैदावार आपूर्ति से काफी अधिक होने की दशा में धान एवं गन्ने का रस, बी-शीरा (मोलासेस) तथा अन्य कृृषि उत्पाद् जैसे पुआल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि से बॉयो-एथेनाल उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिये संबंधित विभाग उर्जा, सहकारिता, कृृषि एवं उद्योग विभाग प्रोत्साहन देने का कार्य करेंगे।
6 डायवर्सन प्रकिया का सरलीकरण- विकास योजना अंतर्गत आने वाले ग्रामों के लिये डायवर्सन के आवेदन नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में लिया जाएगा। विकास योजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में कृषि भूमि को गैर कृृषि भूमि में परिवर्तित करने संबंधी आवेदन सर्वप्रथम नगर एवं ग्राम निवेश विभाग में प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना के अनुरूप होने पर स्वीकृृति देते हुए भू-राजस्व के पुननिर्धारण के लिये सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाएगा। (वर्तमान में डायवर्सन हेतु विभिन्न स्तर पर प्राधिकारी प्राधिकृत हैं इस व्यवस्था को संशोधित एवं सरलीकृत करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को ही नगर निवेश विभाग से प्राप्त विकास योजना के आधार पर डायवर्सन हेतु अधिकृत किया गया)
7 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक एवं सहायक ग्रेड-3 के पदों पर संपूर्ण प्रदेश में सीधी भर्ती की जाएगी।
8 बस्तर एवं सरगुजा में विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन का अनुमोदन किया गया।
9 छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि नियम-2013 में संशोधन करते हुए पूर्व में अर्हतादायी आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष, सम्मान निधि 5 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन और राशि रूपये 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया गया।
10 सौर सुजला योजना फेज-4 के तहत 20,000 सोलर पंपों की स्थापना-इसमें इस वर्ष सुराजी गौठान में 4000 सोलर पंप स्थापित किये जाएंगे।
क्रमांक: 1683/एचडी/पवन/केशरवानी
मंत्री परिषद के निर्णय
रायपुर, 19 जुलाई 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित मंत्रि परिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो इस प्रकार है-
आज मंत्रि परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण प्रदेश में स्थावर समंपत्ति बाजार मूल्य गाइडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की कमी की जाए तथा पंजीयन शुल्क 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर गाइडलाईन मूल्य का 4 प्रतिशत किया जाए। अब पंजीयन पर कुल कर 10.25 प्रतिशत हो जाएगा, लेकिन पक्षकारों द्वारा देय भुगतान पर नगण्य अंतर आयेगा। इससे दस्तावेजों के पंजीयन में वृद्धि होगी तथा राजस्व में भी वृद्धि होगी। इससे रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र के विकास में तेजी आयेगी तथा किफायती दरों पर लोगों को मकान उपलब्ध होंगे। रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र के विकास से रोजगार में भी वृद्धि होगी। ये प्रावधान 25 जुलाई से लागू होंगे।
आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2019 का मंत्रि परिषद की बैठक में अनुमोदन किया गया।
कोरबा में वर्ष 2017-18 से बंद 50-50 मेगावाट की चार यूनिटों को पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार बंद करने का निर्णय लिया गया।
मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 11 जुलाई 2019
11 जुलाई 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मुख्यमंत्री निवास में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-
प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार स्थानीय नवयुवक एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए ‘पौनी पसारी‘ योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सभी नगरीय निकायों में परम्परागत व्यवसाय जैसे-लोहारी, कुम्हारी, कोष्टा, बंसोड़ आदि के लिए चबूतरा एवं शेड निर्माण कर, उन्हें अस्थायी रूप से किराये पर उपलब्ध कराते हुए व्यवसाय करने की सुविधा दी जाएगी। योजना में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत शेड सुरक्षित रहेगा। योजना पर दो साल में 73 करोड़ रूपए की राशि व्यय होगी और करीब 12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
संचार क्रांति योजना (स्काई) की समीक्षा की गई। राज्य में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 14,202 टाॅवर लगाए जाने थे, लेकिन इतनी संख्या में टाॅवर नहीं लगाकर केवल 1638 टाॅवर लगाए गए। बैठक में कम्पनी को पूर्व अनुबंध के अनुसार मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में (विशेषकर बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में) शेष टाॅवर लगाने हेतु निर्देशित किए जाने का निर्णय लिया गया। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 में संशोधन पर चर्चा की गई और पात्रता बढ़ाने संबंधी निर्णय लिया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए धान उठाव हेतु लोडिंग एवं अनलोडिंग पर वर्तमान में 13 रूपए 50 पैसे का व्यय होता है। लेकिन इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा केवल 6 रूपए 49 पैसे की राशि दी जाती है। पूरी राशि देने के लिए केन्द्र से मांग प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
कुछ समय पहले विधायक निधि की राशि एक करोड़ रूपए से बढ़ाकर दो करोड़ रूपए की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि विधायक निधि के इस दो करोड़ रूपए की राशि में से 1.50 करोड़ रूपए तक की राशि संबंधित विधायक की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाएगी तथा शेष 50 लाख रूपए की राशि जिले के प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाएगी।
मंत्री परिषद द्वारा विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया।
मंत्रि परिषद के निर्णय
रायपुर, 03 जुलाई 2019
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चने के साथ-साथ अब बस्तर संभाग के जिलों में प्रति परिवार दो किलो गुड़ का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों को पेंशन स्वीकृत।
स्थानांतरण नीति वर्ष 2019 को केबिनेट द्वारा अनुमोदन।
प्रदेश में गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन के लिए अब कलेक्टर के माध्यम से नीलामी के द्वारा रेत खदानों का पट्टा आवंटन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत अब अधोसंरचना के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, हितग्राही मूलक कार्य, पोषाहार प्रदाय जैसे कार्य किए जाएंगे।
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019 तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019 का अनुमोदन।
छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 (क्र. 15 सन् 1984) संशोधन विधेयक के प्रारूप 2019 को अनुमोदन किया गया, जिसमें पूर्व के पट्टाधारियों को फ्री-होल्ड (भूस्वामी के अधिकार) दिए जाने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
मंत्रिपरिषद के निर्णय
रायपुर, 12 जून 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में केबिनेट की बैठक में निम्नानुसार अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए-
विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों के वापसी के संबंध में गृहमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर एक प्रकरण वापस लेने की अनुशंसा की गई। सभी राजनीतिक दलों के ऐसे प्रकरणों की वापसी हेतु प्रकरण शीघ्र प्रेषित करने के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया।
राज्य शासन द्वारा सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंकों से लिए गए अल्पकालिक कृषि ऋण को माफ किया गया हैं। बैठक में इससे छूट गए नानपरफामिंग खातों को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से ऋण माफी का लाभ दिलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 50 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार द्वारा देय होगी। इससे करीब 1175 करोड़ रूपए की ऋण राशि में से आधी राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। इससे भविष्य में इन खाताधारियों को भी कृषि ऋण की सुविधा मिल सकेगी।
खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश के सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड से लाभान्वित किया जाएगा। वर्तमान में 58 लाख परिवारों के राशन कार्ड है। अब आयकर दाताओं के भी राशन कार्ड बनेगे। सात लाख नये परिवारों समेत सभी 65 लाख परिवारों के लिए नये राशन कार्ड बनाये जाएंगे। सामान्य श्रेणी के कार्डों को दो समूहों में विभक्त करते हुए सामान्य श्रेणी (आयकरदाता) एवं सामान्य श्रेणी (गैर आयकरदाता) का राशन कार्ड पात्रता अनुसार जारी किया जाएगा। सामान्य श्रेणी (आयकरदाता) एवं सामान्य श्रेणी (गैर आयकरदाता) के लिए चावल की दर 10 रूपए प्रतिकिलो निर्धारित किया गया हैं। नये राशन कार्ड बनने तक वर्तमान राशन कार्डधारियों को पुराने राशन कार्ड से सामग्री मिलते रहेगी। परिवार में मात्र एक सदस्य होने पर 10 किलो चावल मिलेगा, दो सदस्य होने पर 20 किलो तथा तीन से पांच सदस्य होने पर 35 किलो मिलेगा। 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य की दर से 7-7 किलो चावल अतिरिक्त दिया जाएगा।
राज्य की गन्ना उत्पादक कृषकों के व्यापक हित एवं सहकारी शक्कर कारखानों को सक्षम बनाने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से किए जाने का निर्णय लिया गया। इससे सहकारी शक्कर कारखानों में भंडारित शक्कर के स्कंध का निराकरण किया जा सकेगा। वर्तमान में यह शक्कर खुले बाजार से क्रय की जाती थी।
राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र वर्मा को राज्य के महाधिवक्ता पद पर की गई नियुक्ति को बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
नक्सली हमले में शहीद श्री महेन्द्र कर्मा के सुपुत्र श्री आशीष कर्मा की डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की गई है। बैठक में सीधी भर्ती के एक पद को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परिधि से पृथक करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (कार्य परिसीमन) विनियम-1957 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निधि नियम में वर्तमान चार प्रकार के कार्यों के साथ-साथ अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसे कार्यों तथा अन्य प्राथमिकता के 11 प्रकार के कार्यों को स्वीकृत किए जाएंगे। इसी तरह उपयुक्त विस्तारित 11 कार्य अब बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भी किए जाएंगे।
अटल नगर, अटल नगर विकास प्राधिकरण और अटल स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के नाम के आगे अब ‘नवा रायपुर‘ जोड़ा जाएगा।
अशासकीय स्कूलों के प्रवेश शुल्क संबंधी शिकायतों एवं विसंगतियों को दूर करने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।
शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अभी तक केवल कक्षा आठवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था की जाती है। अब यह सुविधा कक्षा नवमी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुधार करने हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।
क्रमांक-573/पंकज
कैबिनेट की बैठक
रायपुर, 21 फरवरी 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा के समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर 05 फरवरी 2019
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए:-
चिटफंड कंपनियों के मामले में अभिकर्ताओं के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की वापसी एवं निवेशकों के धन वापसी पर शीघ्र कार्रवाई करने पर चर्चा की गई। अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनी) के मामलों में 286 अभिकर्ताओं की गिरफ्तारी, 263 चालान तथा 424 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं। प्रदेश में अनुमानित है कि 2 लाख 70 हजार निवेशकों द्वारा 11 अरब 5 करोड़ रूपये अनियमित वित्तीय कंपनियों में जमा कराए गए हैं। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध 199 ज्ञात प्रकरण दर्ज किये गए हैं। निवेशकों को धन वापसी के संबंध में विशेष न्यायालय या विशेष अभियोजन अधिकारी तैनात करने पर चर्चा की गई।
खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था। प्रदेश में 80.36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश दिए गए।
बस्तर के लोहंडीगुड़ा तहसील में टाटा स्टील के लिए अधिग्रहित किसानों की निजी जमीन की वापसी के बाद जमीन अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन के संबंध में अधिनियम में संशोधन पर चर्चा की गई।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अपेक्स बैंक में विलय नहीं होगा। इस हेतु सहकारिता विभाग को निर्देश दिए गए। साथ ही सहकारिता क्षेत्र के विस्तारीकरण एवं सशक्तिकरण के संबंध में भी चर्चा की गयी।
क्रमांक-3790
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर, 28 जनवरी 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी हेतु गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की उपसमिति का गठन किया जाएगा।
शासन के विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाया गया। एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत रखते हुए सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी।
छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2019-20 पर चर्चा की गई, आबकारी ड्यूटी दरें बढ़ाने तथा 50 दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया।
बजट अनुमान वर्ष 2019-20 तथा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2019 पर चर्चा की गई।
क्रमांक: 3700
मंत्रि परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर 21 जनवरी 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद कृषि, जल संसाधन एवं संसदीय कार्यमंत्री श्री रवींद्र चैबे एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री मोहम्मद अकबर एवं राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी, जो इस प्रकार है:-
प्रदेश में किसानों से 75 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 71 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी के लिये 10 दिन का समय शेष है। 31 जनवरी 2019 तक लगभग 88 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय पूल में चावल की मात्रा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 32 लाख मीट्रिक टन करने केंद्र को दोबारा पत्र लिखा जाएगा। केंद्रीय पूल में 24 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य था। केंद्र एवं राज्य पूल में चावल भेजने के बाद बचत 6.85 लाख मीट्रिक टन धान का उपयोग नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से किया जाएगा।
प्रदेश के उद्योगों एवं स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिये शासकीय विभागों में जेम (Government e Marketing Portal) के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) से सामग्री खरीदी का निर्णय लिया गया। इसके लिये छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, (सीएसआईडीसी) द्वारा छह माह के भीतर आॅनलाईन सामग्री क्रय करने के लिये नया पोर्टल बनाया जाएगा।
पांचवी अनुसूचित क्षेत्र सरगुजा एवं बस्तर संभाग के साथ-साथ कोरबा जिले में तृृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जिला कैडर में भर्ती की अवधि को दो वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
क्रमांक -3601
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक : कई महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर, 01 जनवरी 2019
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद कृषि और जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने केबिनेट के फैसलों की जानकारी दी, जो इस प्रकार हैंः-
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2018 का अनुमोदन किया गया।
प्रदेश की पांचवी विधानसभा के प्रथम सत्र माह जनवरी 2019 के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नाम कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किये जाने के लिए आज की बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र में शासकीय संकल्प लाने का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में आर्थिक अनियमिताओं की उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) के गठन का निर्णय लिया गया। यह टीम आई.जी. स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगी।
मंत्रिपरिषद ने शराब बंदी के बारे में वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग के तत्कालीन 11 सदस्यीय अध्ययन दल की रिपोर्ट को अव्यावहारिक मानते हुए खारिज करने और नया अध्ययन दल गठित करने का भी निर्णय लिया। नवीन अध्ययन दल के द्वारा राज्य सरकार को दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट दी जाएगी।
क्रमांक 3314/स्वराज्य