मंत्रिपरिषद के निर्णय - 2021
मंत्रिपरिषद की बैठक
रायपुर, 08 दिसम्बर 2021
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
अ. सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी पर आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में
शामिल किया गया।
ब. निजी भूमि पर उत्पादन किए जाने वाले काष्ठ पर आधारित उद्योग को प्राथमिकता उद्योग में शामिल किया गया।
स. औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची अनुमोदित की गई।
द. उद्योग नीति में पूर्व में किए गए संशोधनों को एक नवम्बर 2019 से प्रभावशील किए जाने का अनुमोदन दिया गया।
धान/चावल उपार्जन में प्रयुक्त होने वाले जूट बैग/बारदाना को उच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया।
य. राज्य में स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्काें में विस्तार के लिए 3 करोड़ रूपए तक के अनुदान का प्रावधान
किया गया।
मंत्रिपरिषद की बैठक
दिनांक 22 नवंबर 2021
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
मंत्रिपरिषद की बैठक
दिनांक- 08 सितंबर 2021
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
क्र./3099/
मंत्रीपरिषद की बैठक
रायपुर, 20 जुलाई 2021
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1 प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-2022 का विधान सभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 का अनुमोदन किया गया।
2 संविदा नियम, 2012 की कंडिका 7 (2) में शिथिलता प्रदान करते हुए, कर्नल रजनीश शर्मा, तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (एसटीएफ) बघेरा जिला दुर्ग की संविदा सेवा में एक वर्ष की वृद्धि का अनुमोदन किया गया।
3 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 58 कॉलोनियों को संबंधित क्षेत्रों के नगरीय निकायों को तथा रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत कमल विहार योजना के पूर्ण हो चुके सेक्टर, इंद्रप्रस्थ योजना के फेस-1 और फेस-2, डॉ. खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट नगर तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र को रायपुर नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया।
4 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्व-वित्तीय आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों को विक्रय योजना के तहत लागत मूल्य पर विक्रय करने एवं विशेष भाड़ा क्रय योजना तथा One Time Settelment लागू करने का अनुमोदन किया गया। विशेष भाड़ा क्रय योजना एवं सामान्य भाड़ा क्रय योजना में सभी को अंतिम किश्तों के भुगतान के समय कुल देय ब्याज राशि में 15 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया। हाउसिंग बोर्ड की 14 चिन्हित कॉलोनियों एवं 7 व्यावसायिक परिसर को लागत मूल्य पर विक्रय का निर्णय लिया गया। इससे मकानों की कीमत औसत रूप से 16.5 प्रतिशत कम होगी।
5 नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए नवा रायपुर में 20 एकड़ भूमि स्कूल शिक्षा विभाग को निःशुल्क आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 15 करोड़, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा 10 करोड़ और व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 25 करोड़ रूपए इस प्रकार कुल 50 करोड़ रूपए की राशि दी जाएगी।
6 छत्तीसगढ़, चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 अनुमोदन किया गया।
7 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप के माध्यम से निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के क्रय के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2020) के नियम 8 में संशोधन का निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य शासन के समस्त विभाग, उपक्रम एवं शासनाधीन संस्थाओं द्वारा अपने आवश्यकता के अनुसार तथा उपलब्ध बजट के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाओं हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के माध्यम से सीधे क्रय कर सकेंगे। इस सबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकताओं को शिथिल किए जाने का निर्णय लिया गया।
8 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उपक्रम सीएसआईडीसी के आधिपत्य में सेक्टर-सी, औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी जिला- बिलासपुर की 38.944 एकड़ भूमि का आवास एवं पर्यावरण विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल तथा औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी में 9 एकड़ भूमि में सीएसआईडीसी द्वारा संचालित किए जा रहे हाईटेक बस स्टैंड परिसर को नगर निगम बिलासपुर को हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया गया।
9 छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योग में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत इस पैकेज का लाभ उन्हीं उद्योगों को प्राप्त होगा, जो पैकेज घोषणा की तिथि से पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू का निष्पादन कर चुके हैं। ऐसी इकाईयां जो अपना व्यावसायिक 15 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर उत्पादन 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व करें। इस पैकेज के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन हेतु घोषित अधिकतम मान्य निवेश सीमा 20 करोड़ तक देय होगी। विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं जैसे विद्युत शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन, गुणवत्ता प्रमाणीकरण और तकनीकी पेटेंट में अनुदान आदि सुविधाएं दिए जाने का निर्णय लिया गया। यदि ये उद्योग निविदा में भाग लेती है, वांछित गुणवत्ता की दवा एल-1 दर पर प्रदाय करने के लिए तैयार होती है। तब इन उद्योगों से राज्य में क्रय की जाने वाली दवाईयों में से अधिकतम 50 प्रतिशत दवाईयां सीधे क्रय करने का निर्णय भी लिया गया।
10 ‘‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत एक पूरक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत कृषकों को निजी भूमि में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिन नागरिकों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हुआ है उनके द्वारा अपनी भूमि पर फलदार पौधे, वनोपज वनौषधि का रोपण किए जाने पर उन्हें 10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन पौधों के बीच अंतरवर्ती फसल के रूप में अन्य फसलें भी लगाई जा सकती है।
11 राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया तथा योजना में रागी फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया।
12 गोधन न्याय योजनान्तर्गत वैकल्पिक विधि से बायो इनरिच्ड आर्गेनिक मेन्योर तैयार करने एवं दर निर्धारण का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत बायो इनरिच्ड जैविक खाद का निर्माण स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। उत्पादित खाद को सुपर कम्पोस्ट प्लस के नाम से विक्रय न्यूनतम दर 6.50 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा।
13 प्रदेश के जिला मुख्यालय की मंडियों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ बाजार (C-MART) की स्थापना राज्य विपणन विकास निधि से किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
सी-मार्ट में प्रदेश के विभिन्न शासकीय-अर्धशासकीय संस्थाओं, गौठानों, स्व-सहायता समूहों, कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से राज्य के कृषकों, कामगारों, शिल्पकारों, बुनकर इत्यादि के द्वारा उत्पादित सामाग्री के विपणन तथा उसकी ब्राडिंग के साथ-साथ उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर सामग्री क्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी। एग्री बिजनेस से संबंधित उत्पाद जैसे बीज,खाद, कृषि यंत्र, कृषि उपकरण, पम्प, मल्टीप्लैक्स, मनोरंजन सुविधा के साथ-साथ कृषकों के दैनिक उपयोग की सामग्री के विक्रय की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को विपणन की सुविधा कुटिर उद्योग का बढ़ावा तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना है।
14 छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 किए जाने का निर्णय लिया गया।
15 छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
16 आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 एवं नियम, 2000 के क्रियान्वयन हेतु उक्त कार्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को आबंटित किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। सेवा क्षेत्र संबंधी कार्य को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया।
17 शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के लिए नया रायपुर अटल नगर में 6.42 एकड़ भूमि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
18 कोरोना संक्रमण काल के चलते बंद कराये गये आश्रम/छात्रावास एवं पोटा केबिन (कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों) को प्रारंभ करने के आयुक्त बस्तर संभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बस्तर संभाग के जिला सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में कुल 320 आश्रम एवं 118 छात्रावास संचालित है। इसके अलावा बस्तर संभाग के शेष चार जिलों में जिला मुख्यालय से भिन्न संचालित छात्रावास एवं आश्रम को भी संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
19 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वर्गीय श्री चंद्रकांत उइके की पत्नि श्रीमती रमा उइके को विशेष प्रकरण के तहत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत सहायक अनुसंधान अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
20 बाजार मूल्य (गाईड लाईन) एवं पंजीयन शुल्क में 31 मई 2022 तक छूट दिए जाने की अधिसूचना का कार्योंत्तर अनुमोदन किया गया। बाजार मूल्य गाईड लाईन दर पर पंजीयन शुल्क में (30 प्रतिशत) जारी छूट तथा 75 लाख से कम अथवा बराबर बाजार मूल्य के आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी।
21 वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग में रिक्त दो वरिष्ठ जिला पंजीयकों के पदों की पूर्ति के लिए वरिष्ठ जिला पंजीयक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता में दो वर्ष की छूट, एक बार के लिए दिए जाने का निर्णय लिया गया।
22 कैबिनेट बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से किए जाने का सैध्दांतिक निर्णय लिया गया। योजना को अंतिम रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।
23 नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थायी पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क/पंजीयन शुल्क में अधिकतम 2 हजार रूपए तक की तथा नगरीय निकाय शुल्क में 31 मार्च 2022 तक छूट देने का निर्णय लिया गया।
24 वर्ष 2016 बैच के नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 की अनुसूची-4 में निर्धारित पांच वर्ष के सेवा काल में अधिकतम एक वर्ष की, एक बार के लिए छूट प्रदान किए जाने निर्णय लिए गए।
25 कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 2 अगस्त 2021 से भौतिक रूप से शिक्षण तथा अध्यापन कालखण्डो में विद्यार्थियों को उपस्थिति का निर्णय लिया गया। जिसके तहत कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा। अर्थात विद्यार्थी अलटरनेट डे कक्षा में उपस्थित होंगे। समस्त संकायों/कक्षाओं के लिए पूर्व से संचालित ऑनलाइन कक्षाएं भी यथावत संचालित रहेंगी। कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा।
राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) प्रारंभ होंगे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे। कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है।
कक्षा 10वीं और 12वीं के कक्षाएं 2 अगस्त 2021 से शुरू होंगी। कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा। इसके लिए पालकों की सहमति आवश्यक होगी। यदि कोविड के एक भी प्रकरण नहीं है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतें पालकों के परामर्श से स्कूलों के संचालन का निर्णय ले सकेंगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के संचालन के संबंध में स्थानीय पार्षद एवं पालकों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा।
26 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन विषयक - प्रस्तावित विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
27 भारत सरकार कोयला मंत्रालय/नॉमिनेटेड अथॉरिटी द्वारा 12वें ट्रेंच के रूप में सेल आफ कोल के तहत नीलामी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चिन्हांकित 18 कोल ब्लॉकों में से 17 कोल ब्लॉकों की नीलामी की सहमति दी गई।
28 मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना एवं अंतर्विभागीय/अंतर्निकाय समन्वय से संबंधित अन्य लोकहित, लोक स्वास्थ्य, नगरीय नियोजन, शहरी अधोसंरचना विकास की केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर क्रियान्वयन/अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 9 अर्बन एग्लोमरेशन को विघटित करते हुए समस्त 28 जिलों को 28 जिला स्तरीय एग्लोमरेशन एवं जिला स्तरीय समिति के गठन करने तथा मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना के प्रस्तावित प्रारूप का सैध्दांतिक अनुमोदन किया गया।
29 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समकक्ष माह जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक सामान्य श्रेणी के राशन कार्डों को छोड़कर अन्य सभी राशन कार्डों पर नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अतिरिक्त खाद्यान्न पात्रता में से जो बेहतर हो के अनुसार निःशुल्क राशन वितरण के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
30 खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित एवं नीलामी हेतु समितियों में भण्डारित अतिशेष धान 1.45 लाख मीट्रिक टन की नीलामी संग्रहण केन्द्रों से करने तथा समितियों से उक्त धान का परिवहन संग्रहण केन्द्रों में कराने के विभागीय निर्णय का अनुमोदन किया गया।
31 मछली पालन को कृषि के समान विद्युत दर, सिंचाई दर एवं संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
32 आंगनबाड़ियों 26 जुलाई से दो पालियों में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया।
33 मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफाईनरी प्राईवेट लिमिटेड ग्राम चिरंगा, जिला सरगुजा में स्थापित की जा रही है। एल्युमिना संयंत्र को छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपकरण छत्तीसगढ़ डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन के माध्यम से खनिज बॉक्साइड हेतु स्वीकृत खनि पट्टा क्षेत्रों से प्रति वर्ष अधिकतम 2.5 मिलियन टन बॉक्साइड अयस्क प्रदान करने हेतु लॉग टर्म लिंकेज पॉलिसी का अनुमोदन किया गया।
No. 1866/
मंत्रीपरिषद की बैठक
रायपुर ,18 मई 2021
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की वर्चुवल बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1 लद्ाख इंडोचाइना सीमा पर हुई झड़प में 16 जून 2020 को शहीद सिपाही गणेश राम जी (16 बिहार रेजीमेंट) की बहन कुमारी गंगा कुंजाम को जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 तृतीय श्रेणी के पद पर विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
2 छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड -19 संक्रमण के लिए आवश्यक सामग्रियां, जो राज्य के लिए आवश्यक हैं और जिनका निर्माण राज्य में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे उत्पाद एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन/नवीन प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।
3 छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार गत 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग निरंतर संचालित होने के स्थान पर गत 10 वर्षो अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया हो एवं दो हेक्टेयर अथवा इससे कम भूमि आबंटन के स्थान पर 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ भूमि आबंटित हो, को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
4 छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल लेने वाले किसान यदि इसके बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इस योजना के तहत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा यदि राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो समिति को एक वर्ष बाद प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार संबंधित समिति का होगा।
5 छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 21 मई को आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) की पहली किश्त जारी की जाएगी। किसानों को आदान सहायता के रूप में 9000 रुपए प्रति एकड़ राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020-21 और आगे प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने धान का विक्रय किया था यदि वे किसान वर्ष 2021-22 धान के बदले अन्य फसल लेते हैं उन्हें प्रति एकड़ 10 हजार रूपए तथा जो पेड़ लगाते हैं उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और अन्य पहलुओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल की उपस्थिति में 19 मई को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित होंगे तथा उप समिति की बैठक द्वारा प्रस्तावित विषयों पर आगामी 21 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
6 गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोठानों में क्रय किए गोबर से अतिशेष सुरक्षित रखे गोबर का वैकल्पिक विधि से सामान्य गोबर खाद/आर्गेनिक मैन्योर का निर्माण स्व-सहायता समूह के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सामान्य गोबर खाद का विक्रय 6 रूपए प्रति किलो की दर से तथा प्रति किलो लाभांश राशि में से 90 पैसे संबंधित स्व -सहायता समूह को दिए जाने का निर्णय लिया गया।
7 राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्ग प्रबंधन हेतु डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नति में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
8 छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 का अनुमोदन किया गया। इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने आयु संबंधी पात्रता रखता हो अथवा जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो, उन परिवारों के बच्चों को शासकीय शालाओं में निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी। ऐसे बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को 500 तथा कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के बच्चों को 1000 रूपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दिए जाने का प्रावधान है।
9 तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने का अनुमोदन किया गया।
10 सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम 2007 अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन तथा नियमों का उल्लंघन करने पर अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर शास्ति अधिरोपित किए जाने हेतु धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त, समस्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन निरीक्षक एवं परिवहन उप निरीक्षक को प्राधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।
11 छत्तीसगढ़ मोटर कराधान अधिनियम व नियम 1991 एवं छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के अंतर्गत निष्प्रयोज्य में रखे जाने वाले वाहन एवं अनुज्ञा पत्र की अवधि को 31 जुलाई 2021 तक छूट प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।
12 वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चने की आपूर्ति नेफेड के माध्यम से समस्त करों सहित 5680 रूपए प्रति क्विंटल की दर से चना क्रय किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
13 खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में से उपर्जित धान में से सरप्लस धान की नीलामी के संबंध में मंत्रीमंडलीय उप समिति के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
14 मई एवं जून 2021 के लिए अंत्योदय प्राथमिकता एवं एकल निराश्रित अन्नपूर्णा एवं निःशक्तजन कार्ड धारियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का अनुमोदन किया गया।
15 एम.एन.आर. ई की योजना सोलर पार्क विकसित कर सोलर पावर प्लांट की स्थापना अंतर्गत उर्जा विभाग को राजनांदगांव जिले में निःशुल्क आबंटित भूमि 377.423 हेक्टेयर भूमि को राइट टू यूज के अंतर्गत सीएसपीडीसीएल को लीज पर सौंपने एवं बिल्ड आन एण्ड आपरेट के तहत सेकी (सोलर प्रोजेक्ट डेव्हलपर) को उक्त भूमि सौपने हेतु सीएसपीडीसीएल को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
क्रमांक-637
मंत्रिपरिषद की बैठक
रायपुर , 25 फरवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय-
1 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित आयुर्वेद दवाओं, हर्बल उत्पादों तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से प्राप्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के शासकीय विभागों द्वारा क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया।
राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नही होने की स्थिति में शासकीय विभागों द्वारा संघ से अनापत्ति प्राप्त कर उन उत्पादों की खरीदी बाजार से की जा सकेगी।
छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निर्मित उपरोक्त उत्पादों के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रण को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।
विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए अपर मुख्य सचिवध्प्रमुख सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया।
2 प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो-कुटकी एवं रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया गया।
3 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) विधानसभा के पटल में रखे जाने हेतु अनुमोदन किया गया।
4 खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अनिराकृत धान के निराकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि - सूखत उपरांत संग्रहण केन्द्र में शेष अनुमानित 2.27 लाख मे.टन धान के निराकरण के लिए उसना कस्टम मिलिंग के शेष 1.72 लाख मे.टन चावल जमा करने के लक्ष्य को निरस्त कर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्व में निर्धारित लक्ष्य 28.55 लाख टन के विरूद्ध चावल जमा करने हेतु शेष मात्रा 92,000 टन के अतिरिक्त 60,000 टन चावल स्टेट पूल में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने की अनुमति दी गयी।
5 राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 92 लाख मे.टन धान की खरीदी की गई है। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम मेें 24 लाख में.टन. चावल लिए जाने की अनुमति दी गई है। राज्य पीडीएस हेतु 24 लाख मे.टन. चावल की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् अनिराकृत धान 20.5 लाख में.टन सरप्लस (अतिशेष) है। जिसका निराकरण समिति स्तर से नीलामी के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर का अनुमोदन धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के लिए गठित मंत्रि-मण्डलीय उप समिति द्वारा किया जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम में उपलब्ध चावल की विक्रय दर मंगाने हेतु खाद्य विभाग को अधिकृत किया गया।
6 छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
7 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के कोरबा में स्थापित 120 मेगावाट क्षमता की दोनो इकाईयों को बंद करने हेतु कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया तथा पॉवर प्लांट को बंद करने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त भूमि के वैकल्पिक उपयोग पर निर्णय केे लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
8 छ.ग. राज्य में लघु वनोपज के परिवहन में टी.पी. नियम को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा काष्ठ, खनिज, वन्य जीव उत्पाद तथा तेन्दूपत्ता को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपजों को यह छूट दी गई है।
क्रमांक 7379/पवन/सोलंकी
मंत्रिपरिषद की बैठक
रायपुर, 13 फरवरी 2021
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए : -
1 प्रदेश के सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षायें तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की कक्षाएं सोेमवार 15 फरवरी से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करने का निर्णय लिया गया।
कक्षाओं में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
2 बस्तर संभाग के सभी जिलों में ‘‘बस्तर फाईटर्स‘‘ विशेष बल के गठन का निर्णय लिया गया।
3 सभी वर्गो के आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने प्रदेश के सभी जिलों में ‘‘राजीव नगर आवास योजना‘‘ का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को एक रूपए प्रति वर्गफीट की दर से शासकीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के सभी शहरी, अर्द्धशहरी और बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनाए जाएंगे।
4 गोधन न्याय योजना के तहत गोठान समिति एवं स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके तहत प्रति किलो वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय दर की राशि 10 रूपए में से गोबर (2.5 किलोग्राम) क्रय की लागत राशि 5 रूपए संबंधित गोठान समित को दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रसंस्करण और पैकेजिंग पर व्यय राशि 0.65 रूपए संबंधित समूह को दिया जाएगा। वर्मी कम्पोस्ट के विपणन के लिए लैम्पस या पैक्स एवं सहकारी बैंक को कमीशन की राशि क्रमशः 0.45 रूपए और 0.05 रूपए, इस तरह कुल 0.50 रूपए प्रति किलोग्राम दिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रति किलो वर्मी कम्पोस्ट विक्रय दर से प्राप्त संभावित लाभांश राशि को 85ः15 के अनुपात में स्व सहायता समूह एवं गोठान समितियों को दिया जाएगा।
5 नवा रायपुर अटल नगर में अच्छे शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए ऐसे सेक्टर्स, जिनका सेक्टर स्तर पर विस्तृत अभिन्यास तैयार नही किया गया है, में शैक्षणिक प्रयोजन हेतु प्रीमियम दर 3706 प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर 2475 प्रति वर्गमीटर करते हुए निविदा के माध्यम से आबंटन करने का निर्णय लिया गया। यह दर 31 मई 2022 तक प्रभावशील रहेगी।
6 नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहित करने सेक्टर स्तर पर अधोसंरचना के विकास शुल्क के पुर्ननिर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत प्रीमियम दरों में औसतन 10 से लेकर 21 प्रतिशत तक की कमी की गई है।
7 नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
8 तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय में से 15 प्रतिशत राशि का संग्राहक समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार के साथ-साथ लाख पालन हेतु भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। समितियों द्वारा यह कार्य छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा।
9 लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ एवं निजी निवेशकों के मध्य किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
10 कैम्पा मद से राज्य के वनक्षेत्रों में डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया।
11 बंदी अधिनियम-1900 की धारा 31-क के उप नियम (एक) एवं (दो) में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
12 राज्य के अधीन औद्योगिक संस्थानों को शासन द्वारा जिस स्त्रोत ( शासकीय/नैसर्गिक/स्वनिर्मित आदि) से जल आबंटन/प्रदाय करने की स्वीकृति दी गई है, उसी स्त्रोत हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित जल दर ही लागू करने का निर्णय लिया गया।
13 छत्तीसगढ़ में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तार मार्ग के अधिकार (राइट आॅफ वे) की नीति -2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
14 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक शक्कर का क्रय फरवरी 2021 से एक वर्ष के लिए खुली निविदा के माध्यम से किए जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
15 जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए एकल/समूह में ग्राम की नल जल योजना या रेट्रोफिटिंग कार्यो (ग्राम के अंदर के कार्यो) का एकल/समूह में निविदा के माध्यम से 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपने का निर्णय लिया गया है।
इसी तरह समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत (ग्राम के बाहर के कार्यो) विभिन्न कार्यो के क्रियान्वयन से संबंधित समस्त अधिकार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सौपा गया है।
16 श्री शंकराचार्य आश्रम मानव सेवा तथा जनकल्याण हेतु ग्राम बोरियाकला तहसील व जिला रायपुर में आबंटित भूमि की निर्धारित प्रब्याजि एवं भू-भाटक राशि को माफ कर टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
17 रायपुर विकास प्राधिकरण को शासकीय भूमि पर निर्मित संपत्तियों को एक रूपए प्रति वर्गफुट की दर से आबंटन करने का निर्णय लिया गया।
18 छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
19 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनर्गठन नियम-2020 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
20 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
21 तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-2021 का विधानसभा में उपस्थापन बावत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
22 बजट अनुमान वर्ष 2021-2022 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
23 छत्तीसगढ़ पंचम विधानसभा के दशम् सत्र माह फरवरी-मार्च 2021 हेतु माननीया राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।