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जांजगीर-चांपा : खंडन समाचार : प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण सिवनी के किसान का मुआवजा भुगतान लंबित

जांजगीर-चांपा 16 नवम्बर 2022

  देशबंधु अखबार में शीर्षक ‘‘सिवनी के किसान को कलेक्टर के आदेश पर भी नहीं मिल रहा जमीन का मुआवजा‘‘ से प्रकाशित मामले में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चांपा द्वारा उपरोक्त समाचार का खंडन करते हुए जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 149ब के निर्माण में अधिग्रहित ग्राम-सिवनी, तहसील-चांपा में अर्जित खसरा नंबर 69/2 में से अर्जित रकबा 0.186 है। भूमि भू-स्वामी रामाधार, बहरता पिता सरहू, घसनीन बाई, छठबाई पिता सरहू के नाम पर अवार्ड पारित किया गया है।

     मुआवजा भुगतान के संबंध में कंडिकावार जानकारी निम्नानुसार है - प्रकरण में आपत्तिकर्ता ओमप्रकाश, सेवतीबाई के द्वारा दिनांक 12.03.2020 एवं 06.01.2020 को भू-स्वामी रामाधार एवं बहरताराम के संयुक्त खाता में से अर्जित भूमि के सह खातेदार बहरताराम पिता सरहू कि विगत 29-30 वर्षाे से लापता होने के कारण उसके हिस्से के भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान रामाधार को कोई भी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने का आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

      प्रकरण में आपत्तिकर्ता ओमप्रकाश के द्वारा अपने पिता बहरताराम पिता सरहू के संयुक्त खाता में से समस्त कार्यवाही एवं अवार्ड के बाद संयुक्त खाता का विधि विपरीत ढंग से विभाजन किया गया है। ऐसे विभाजन कार्यवाही भू-अर्जन कार्यवाही संपन्न बाद अवैध है। जिसके विरूद्ध राजस्व न्यायालय में अपील लंबित है। संयुक्त खातेदार बहरताराम के लापता होने के कारण सिविल मृत्यु की घोषणा संबंधी व्यवहारवाद व्यवहार न्यायालय चांपा में लंबित है।

       ग्राम - सिवनी में स्थित उक्त अर्जित भूमि व्यवहार न्यायालय चांपा में वादभूमि का प्रकरण लंबित होने के कारण मुआवजा भुगतान किया जाना संभव नही है। अतः उक्त भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय चांपा से आदेश अथवा निर्देश प्राप्त होने पर पारित अवार्ड की मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित भू-स्वामियों को कर दी जावेगी।