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शुक्रवार, 29 सितम्बर 2023
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सूरजपुर : आवासी व्यवसायिक एवं औद्योगिक भू-उपयोग हेतु सुझाव दावा आपत्ति आमंत्रित

अंतिम तिथि 31 दिसम्बर
सूरजपुर, 22 दिसम्बर 2022

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18(1) के उपबन्धों के अनुसरण में सूरजपुर विकास योजना (प्रारूप) 2031 के संबंध में आपत्ति, सुझाव आहुत किये जाने हेतु संभागीय आयुक्त कार्यालय सभाग-सरगुजा (छ.ग.),  कलेक्टर कार्यालय, जिला-सूरजपुर (छ.ग.), सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) एवं नगर पालिका परिषद् कार्यालय सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग) में  19 अक्टूबर 2022 को प्रकाशित किया गया है। उक्त प्रकाशन की सूचना का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आपत्ति, सुझाव उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। चूंकि उक्त प्रकाशन की सूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 698  02 दिसम्बर 2022 को किया गया है अतः सूरजपुर विकास योजना (प्रारूप) 2031 मानचित्र में दर्शित अलग-अलग रंगों में अनुरूप भू-उपयोग एवं किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर किया जा रहा भू-उपयोग में भिन्नता हो या किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भू-उपयोग, जो कि प्रारूप मानचित्र में अंकित नहीं हो या छुट गया हो तो उक्त संबंध में 31 दिसम्बर 2022 तक उपरोक्त वर्णित कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में आपत्ति, सुझाव लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।
क्रमांक/14904/लोकेश