नारायणपुर 12 जनवरी 2023
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश में आंशिक संशोधन उपरांत योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी/वैगा/गुनिया/मांझी आदि नामों से जाना जाता है के साथ-साथ आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहरिया एवं बाजा मोहरिया को भी शामिल किया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि हाट पहरिया एवं बाजा मोहरिया अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति या अन्य वर्ग के द्वारा भी उक्त कार्य किया जाता है। इसलिए अपने अपने क्षेत्र के हाट पहरिया या बाजा मोहरिया जो अनुसूचित जाति या अन्य वर्ग के हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदाय किया जायेगा, बशर्ते वे कृषि भूमि धारण तो करते हों परंतु शासन की अन्य किसी भी योजना से लाभ प्राप्त न कर रहे हों। इस संबंध में शासन द्वारा योजनांतर्गत उपरोक्तानुसार पात्र हितग्राहियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर संशोधित कार्ययोजना अनुरूप कार्य संपादित कराया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है। ज्ञातव्य है कि जिले में लगभग 650 पुजारी, पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, आठ पहरिया, बाजा मोहरिया का पंजीयन किया जा चुका है। परन्तु किसी कारणवश छुटे हुए देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति पुनः एक आवेदन ग्राम पंचायत सचिव के समक्ष प्रस्तुत कर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
एस.शुक्ल/रंजीत/45