- 21 फरवरी 2023
नहीं कराने पर मोटर यान अधिनियम के तहत होगी कार्रवाही
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 21 फरवरी 2023
जिला परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल संचालकों एवं प्रबंधकों को परिपत्र जारी कर उनके स्वामित्व अथवा संस्थान के अंतर्गत संचालित हो रहे स्कूल बसों, टैक्सी, मैक्सी कैब ऑटो का निरीक्षण 22 फरवरी तक अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए है। परिपत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत स्कूल वाहनों का निर्धारित मानक का होना जरूरी है। इसके लिए पूर्व में 15 जनवरी को रक्षित केंद्र अमरपुर पेंड्रा में वाहनों और आवश्यक दस्तावेजों का निरीक्षण कराने निर्देशित किया गया था, किन्तु स्कूल संचालकों-प्रबंधकों द्वारा उदासीनता बरतते हुए निर्देश का अवहेलना कर वाहनों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस संबंध में पुनः सूचित किया गया है कि 22 फरवरी तक रक्षित केंद्र अमरपुर पेंड्रा में वाहनों और आवश्यक दस्तावेजों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करवा लें अन्यथा 23 फरवरी से जिले में संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहन संचालित नहीं होने पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।