- 19 अप्रैल 2023
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 22 अप्रैल तक दावों के निराकरण पर दिया जोर
रायपुर, 19 अप्रैल, 2023
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के तहत् प्रदेश के 8 जिले के 9 नगरपालिकाओं के कुल 9 वार्डों में पार्षद पद का उप निर्वाचन कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 8 जिले में जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, बेमेतरा, मोहला-मानपुर-अंबागढ़़ चौकी तथा कोण्डागांव जिला शामिल है। जारी समय सारणी मुताबिक फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के संबंध में दावे आपत्तियां 10 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मंगाई गई।
राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 9 नगरपालिकाओं के कुल 9 वार्डों में पार्षद पद का उप निर्वाचन कराने के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने नगरपालिका के कुल 9 वार्डों में कुल 231 दावे तथा आपत्तियां प्राप्त हुए हैं। राज्य निवार्चन कार्यालय के अनुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के परिवर्धन के 15, संशोधन के एक तथा निरसन के 215 आवेदन मिले हैं। ज्ञातव्य है कि नगरपालिकाओं से मिले दावे आपत्तियों का निपटारा 22 अप्रैल तक किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को गंभीरता से दावा आपत्तियों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो निर्वाचक अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करना चाहते हैं, वे प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 27 अप्रैल तक दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
क्रमांक: 338/इस्मत/कमलेश