- 24 अप्रैल 2023
दंतेवाड़ा, 24 अप्रैल 2023।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुष्मित देवांगन द्वारा संतोष किराना स्टोर्स किरंदुल से क्रिस्पी क्रंची पोहा का नमूना जांच हेतु लिया गया। उक्त पोहा का विनिर्माण सिंध आटा चक्की तेली बांधा रायपुर द्वारा किया गया था। पोहा का नमूना जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर प्रेषित किया गया। जिसे प्रयोगशाला द्वारा मिथ्या छाप घोषित किया गया। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रसाद एवं नारियल विक्रय दुकान से मूंगफली चिक्की का नमूना जांच हेतु लिया गया। जो कि आर.एस.पीनट चिक्की के नाम से विक्रय किया जा रहा था। जिसका विनिर्माण आए.एस.जगदलपुर कुम्हारपारा द्वारा किया जा रहा था। उक्त मूंगफली चिक्की का नमूना भी प्रयोगशाला द्वारा मिथ्या छाप पाया गया। मैन्युफैक्चरिंग डेटा का सही से प्रदर्शन नहीं करने के कारण तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विनियमों का उल्लंघन करने की दशा में मिथ्या छाप पोहा विक्रय करने पर संतोष किराना स्टोर्स किरंदुल को 60 हजार तथा सिंध आटा चक्की तेली बांधा रायपुर को 1 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसी प्रकार मिथ्या छाप मूंगफली चिक्की विक्रय करने पर मंदिर परिसर प्रसाद विक्रय दुकान क्रमांक-1 को 1 हजार रुपये तथा चिक्की विनिर्माण करने वाली संस्था आए.एस.जगदलपुर कुम्हारपारा को 15 हजार रुपये का अर्थदंड न्यायालय अपर जिला दंडाधिकारी सह न्याय निर्णयन अधिकारी दंतेवाड़ा द्वारा कुल 1 लाख 96 हजार रुपये का अर्थदंड किया गया। उक्त नमूना संबंधी कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुष्मित देवांगन द्वारा किया गया था।
स.क्र./303/देविका
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