- 18 मई 2023
जांजगीर-चांपा, 18 मई 2023
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में जन सुविधा के लिए किसी भी जल स्त्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिए या घरेलू प्रयोजन को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा जल उपयोगिता के प्राप्त आवेदनों के छान बीन के लिए समिति का गठन किया है। छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने हेतु निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदनों की छान-बीन कर अनुज्ञा जारी करने हेतु समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत और सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग सदस्य होंगे।
स्थापित जल स्त्रोतों से जल प्राप्त करने हेतु प्रपत्र क में 100 रूपए आवेदन शुल्क के साथ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर आवेदन की छानबीन कर समिति द्वारा उपयुक्त निर्णय के अनुसार आदेश जारी किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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