- 18 मई 2023
जांजगीर-चांपा, 18 मई 2023
भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, भूमिहीन, खेतीहर मजदूरों, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां और पारंपरिक कारीगर श्रेणी के कम आय वाले विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन की सुविधा के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता 60 प्रतिशत अंको के स्नातक उत्तीर्ण, आयु 35 वर्ष से कम एवं पालक की वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। संबंधित वर्ग के विद्यार्थी जो उक्त छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेशों में अध्ययन करना चाहते हो केन्द्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, पुराना कलेक्टर परिसर, विवेकानंद मार्ग जांजगीर से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
स/क्र