- 31 मई 2023
कोण्डागांव,31 मई 2023
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी नगर पालिका उप निर्वाचन के मद्देनजर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का परिपालन हेतु आदेश पारित किया गया है। उक्त पारितआदेश में कहा गया है कि नगरपालिका उप निर्वाचन 2023 के अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र यथा लाउडस्पीकर का उपयोग सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया जाता है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जावेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग विहित प्राधिकारी से जो कि पूर्वानुमति प्राप्त कर संबंधित पुलिस स्टेशन के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होंगें, से प्राप्त कर ही अधिनियम की सीमाओं के भीतर किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग मध्यम गति से किया जावे। प्रचार-प्रसार के दौरान यातायात में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। प्रतिबंधित क्षेत्र अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, न्यायालय, शासकीय कार्यालय के समक्ष ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी गति से किया जावेगा। प्रचार-प्रसार के दौरान शांति व्यवस्था की सम्पूर्ण जवाबदारी आयोजक की होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
क्रमांक-459/कमल