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गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
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कोण्डागांव : नगरपालिका उप निर्वाचन के मद्देनजर धारा 144 प्रभावशील

कोण्डागांव,31 मई 2023

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावशील किया गया है। ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 29 मई 2023 से नगरपालिका उप निर्वाचन 2023 की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। जिसके अनुसार जिले के नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव के वार्ड क्रमांक 18 हेतु मतदान  27 जून 2023  तथा  मतगणना  30 जून 2023 को नियत है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी ने धारा 144 लागू करने सम्बन्धी पारित आदेश में कहा है कि नगरपालिका उप निर्वाचन 2023 संबंधी कार्यवाही पूर्णरूपेण शांतिपूर्वक एवं मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग बिना किसी डर, भय एवं दबाव के निर्भिकता पूर्वक करने के लिए संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का है। कोण्डागांव जिला आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित जिला है। नगरपालिका उप निर्वाचन के अवसर पर चुनाव सामग्री मतदान दलों एवं चुनाव में भाग लेने वालों की सुरक्षा तथा मतदाताओं को बिना डर,भय के निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक है कि चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जावे, ताकि चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन भी सुनिश्चित किया जा सके। मुझे यह समाधान हो गया है कि यदि नगरपालिका उप निर्वाचन 2023 के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं किया गया तो लोक शांति एवं सुरक्षा को गम्भीर खतरा हो सकता है। इसे मद्देनजर रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाता है। जिसके तहत आगामी 30 जून 2023 तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र ,लाठी-डण्डा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलूस भी नहीं निकाला जावेगा। इसके साथ ही जिला कार्यालय परिसर कोण्डागांव, नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र कोण्डागांव वार्ड कमांक -18 शहीद भगतसिंह वार्ड एवं उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ, एसएएफ, सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सशस्त्र सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगें।
कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों केम समूह अथवा राजनीतिक दल या गैर राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी-डण्डा, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलेगा न ही चलने के लिए किसी को प्रेरित किया जावेगा। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस, सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जावेगा।
उक्त आदेश कोण्डागांव जिले के नगरपालिका कोण्डागांव वार्ड क्रमांक 18 शहीद भगतसिंह वार्ड के सामान्य जनता को संबोधित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अधीन एक पक्षीय पारित किया जाता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है कि समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देते हुए नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा आगामी 30 जून 2023 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
क्रमांक-453/कमल