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गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
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दुर्ग : निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता 01 अक्टूबर 2023 के संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न

जिला जनसंपर्क कार्यालय दुर्ग (छ.ग.)
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निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता 01 अक्टूबर 2023 के संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न

 दुर्ग 02 जून 2023/

       भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता 01 अक्टूबर 2023 के संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम होना है। इस संबंध में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के जिला प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप-जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.के. दुबे ने बताया कि विधानसभावार बीएलओ द्वारा 23 जून 2023 तक घर-घर सर्वे का कार्य किया जायेगा। नये मतदान केन्द्र का प्रस्ताव, भवन/स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नये अनुभाग का गठन, अनुभागों का विलोपन की कार्यवाही 24 जून 2023 से 24 जुलाई 2023 तक युक्तियुक्तकरण के तहत किया जावेगा। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 02 अगस्त 2023 को किया जायेगा। 02 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक कार्यालयीन दिवसों में सभी मतदान केन्द्रों में दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा। विशेष अभियान दिवस के तहत 12 अगस्त 2023 शनिवार, 13 अगस्त 2023 रविवार, 19 अगस्त 2023, शनिवार एवं 20 अगस्त 2023, रविवार को भी दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जायेगा। दावा आपत्ति के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाना है। सतत् अद्यतीकरण के तहत, मतदाता सूची में नाम जोड़ने/काटने एवं संशोधन के लिये कार्यालयीन दिवस में किसी भी दिन तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वच्छ एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में बी.एल.ओ. के सहयोग हेतु मतदान केन्द्रवार बी.एल.ए. नियुक्त करने हेतु अनुरोध है। बी.एल.ए. की नियुक्ति की जाकर सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि नियुक्त बी.एल.ए की जानकारी निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा बी.एल.ओ. को दी जा सके। बी.एल.ए. नियुक्ति के लिये राजनैतिक दल के अध्यक्ष अथवा सचिव के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिये फार्म-1 मे विधानसभावार जानकारी उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें बी.एल.ए. का नाम, राजनैतिक दल/कार्यालय का पता, विधानसभा क्षेत्र, बी. एल. ए. का नमूना हस्ताक्षर अंकित होगा तथा राजनैतिक दल के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा फार्म-2 मे अभिहित अधिकारी/बूथ लेवल आफिसर के लिये जानकारी उपलब्ध कराया जाना है, जिसमे बी.एल.ए. का नाम मतदान केन्द्र का क्रमांक, विधानसभा क्षेत्र, मतदाता सूची मे बी.एल.ए. का सरल क्रमांक, बी.एल.ए. का नमूना हस्ताक्षर अंकित होगा।
समाचार क्रमांक  578
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