- 06 सितम्बर 2023
उत्तर बस्तर कांकेर 06 सितम्बर 2023
तालाब तथा बांध में डूबने और सर्प काटने से मृत्यु होने के सात प्रकरणों में कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मृतक के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से 28 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किये हैं।
कांकेर तहसील के ग्राम गढ़पिछवाड़ी निवासी 05 वर्षीय काव्या भण्डारी की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता रविन्द्र भण्डारी तथा श्रीमती भेमिन्दा भण्डारी के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार चारामा तहसील के ग्राम बाबूकोहका निवासी 32 वर्षीय घनश्याम कुमार जुर्री की बांध में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटम आश्रित मोतीराम जुरी के लिए चार लाख रूपये, बांदे तहसील अंतर्गत ग्राम तरूणनगर निवासी 22 वर्षीय अमर चक्रवर्ती की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता असीम चक्रवर्ती और श्रीमती चम्पारानी चक्रवर्ती के लिए चार लाख रूपये, पी.व्ही.-88 रघुनाथपुर निवासी 33 वर्षीय कमला बैरागी की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके आश्रित कालीदास बैरागी के लिए चार लाख रूपये, ग्राम मरोड़ा निवासी 56 वर्षीय कन्हैया लाल आमडे की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती मानबत्ती आमडे के लिए चार लाख रूपये तथा ग्राम बांदे निवासी 54 वर्षीय श्रीमती रानी पठारिया की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम परिजन श्रीमती सविता पठारिया के लिए चार लाख रूपये और कांकेर तहसील के ग्राम बारदेवरी निवासी 40 वर्षीय नवल कुमार मंडावी की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती सुमित्रा के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा हितग्राहियों के बैंक खाता में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।क्रमांक/1158/ सुरेन्द्र ठाकुर